इस स्कीम के माध्यम से जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग ताकि बाद और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम की जा सके। ऐसा करने से उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ ही किसानों को अधिक पैदावार मिलेगी। प्रधानमंत्री का मानना है कि यदि हमारे देश की कृषि सही होगी तभी हमारा देश तरक्की करेगा और इसके लिए खेतों में सिंचाई बहुत ही जरूरी है| इस योजना के अंतर्गत सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करने की तैयारी की है। यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जायेगी जिसमे पानी की बचत, कम महनत और साथ ही खर्चे की भी सही तरह से बचत हो सकेगी।
ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से फसलों में बढ़ोतरी और साथ ही पानी की कम मात्रा इस्तेमाल होती है। सरकार इस प्रणाली को सभी किसानों को प्रभावी तौर पर अपनाने की सलाह दे रही है। इस उपलक्ष में सरकार प्रोत्साहन के रूप में किसानों को सब्सिडी मुहैया करा रही है। योजना में शामिल हुए सभी लाभार्थी किसानों को उपकरण को इस्तेमाल करने के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। लाभार्थी किसानों को उपकरणों की तकनिकी जानकारी प्रदान की जायेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ के पात्र हर वर्ग के किसान हो सकते है।
इस योजना के अंतर्गत पात्रता प्राप्त करने के लिए किसान के पास खुद की भूमि सहित जल स्त्रोत का साधन भी उपलब्ध होना चाहिए।
इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।
उन संस्थानों और लाभार्थियों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ मिलेगा जो न्यूनतम सात वर्षों से लीज एग्रीमेंट के तहत उस भूमि पर खेती करते हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी यह पात्रता प्राप्त की जा सकती है।
लाभार्थी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ अगले सात वर्षों बाद ही भूमि के लिए प्राप्त हो सकता है।
आधार पहचान पत्र
भूमि पहचान पत्र जैसे खतौनी
बैंक पासबुक की पहले पृष्ठ की प्रतिलिपि
किसान टोल फ्री किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 से भी जानकारी ले सकते हैं।
कृषि सिंचाई योजना के लाभ- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
नए उपकरणों को सीखने के लिए 2 दिन के प्रशिक्षण में प्रणाली और योजना की तकनिकी जानकारी साझा की जायेगी।
नये उपकरणों की प्रणाली के इस्तेमाल से 40-50 प्रतिशत पानी की बचत हो पायेगी और उसके साथ ही 35-40 प्रतिशत कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी एवं उपज के गुणवत्ता में तेज़ी आएगी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया – PMKSY योजना की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए आधिकारिक पोर्टल pmksy.gov.in स्थापित किया गया है |यहाँ पर योजना से सम्बंधित हर जानकारी विस्तारपूर्वक तरीके से बताई गई है |
पंजीकरण या आवेदन के लिए राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती हैं | अगर आप योजना में आवेदन के इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन सम्बंधित जानकारी लें
उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पंजीकरण करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा http://upagriculture.com/pm_sichai_yojna.html । यहाँ से आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। यहाँ जाकर आपको पूछा जायेगा कि क्या आप कृषि/उद्यान की साईट पर पहले से पंजीकृत है या नही। आपको एक और विकल्प दिया जाता है प्री/पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अंडर NHM के लिए पंजीकरण करे। यहाँ से आप एक विकल्प चुनकर इस योजना के तहत अपना पंजीकरण आसानी से करवा सकते है।
Comments
Post a Comment