देश में करीब 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. इन लोगों के पास इस योजना का लाभ उठाने का मौका है. आंकड़ों के मुताबिक, 6 मई तक करीब 64.5 लाख लोग इसमें अपना पंजीकरण करा चुके हैं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है. घर के काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर इसका फायदा उठा सकते हैं. इसके तहत ऐसे लोगों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3 हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी. साथ ही पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50 फीसदी धनराशि उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी
किन दस्तावेजों की जरूरी पड़ेगी- : 1. आधार कार्ड 2. आईएफएससी के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट 3. वैध मोबाइल नंबर
क्या है शर्त- इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
केवल उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिल सकता है जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से कम है.
पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर वर्कर मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा.
कितना करना होगा कॉन्ट्रिब्यूशन- इसमें उम्र के हिसाब से कॉन्ट्रिब्यूशन करना होगा. जिस सदस्य की उम्र जितनी कम होगी, उसका कॉन्ट्रिब्यूशन भी उतना ही कम होगा. अगर कोई 18 साल की उम्र में स्कीम से जुड़ेगा तो उसे 55 रुपये प्रति माह जमा करना होगा. इसी तरह 29 साल की उम्र वाले को 100 रुपये और 40 साल वाले 200 रुपये देने होंगे. यह अधिकतम कॉन्ट्रिब्यूशन है. यह रकम 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी. जितना प्रीमियम जमा किया जाएगा, उतनी ही राशि सरकार भी सदस्य के नाम से जमा कराएगी.
कैसे करना होगा आवेदन- सेविंग अकाउंट की पासबुक पर आईएफएससी कोड छपा हो. सीएससी के जरिये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की शाखा, राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी), ईपीएफओ या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस में भी जाकर आवेदन किया जा सकता है. कुछ राज्यों के श्रम विभाग खुद भी इसमें पंजीकरण के लिए अभियान चला रहे हैं.
कौन नहीं ले सकता है फायदा? संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ), नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं.
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