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[लागू करें] यूपी मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र / पंजीकरण / लॉगिन करें diupmsme.upsdc.gov.in पोर्टल पर [Apply] UP Mukhyamantri Swarojgar Yojana Online Application Form / Registration / Login at diupmsme.upsdc.gov.in Portal

 Uttar Pradesh government is inviting UP Mukhyamantri Swarojgar Yojana online registration / application form at diupmsme.upsdc.gov.in Portal. People can now apply online for UP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana and make login at the official website. This CM Self Employment scheme aims to provide loans to educated unemployed candidates to setup their own business and become self reliant.

UP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2021 Apply

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु Rs. 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु Rs. 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध करायें जाने का भी प्रावधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 2.50 लाख है।

इस हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता(डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत स्क्रूटिनी उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है।

योगी मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म

नीचे ऑनलाइन आवेदन करने और यूपी योगी मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण भरने की पूरी प्रक्रिया है: -

चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाएं।

STEP 2: At the homepage, click at the “आवेदक लॉग इन” link under “लॉग इन” tab present in the main menu as shown below:-

चरण 3: फिर नई विंडो, मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना यूपी लॉग इन पोर्टल पर नीचे दी गई जानकारी दिखाई देगी, जिसे लिंक http://diupmsme.upsdc.gov.in/login/Regem_Login:- के उपयोग से भी खोला जा सकता है।



चरण 4: यहां पंजीकरण करने के लिए "नव उपयोगकर्ता पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करें और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लॉग इन करें, जैसा कि नीचे दिखाया गया है: diupmsme.upsdc.gov.in पोर्टल पर।


चरण 5: इस नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण लिंक पर क्लिक करने पर, यूपी मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फार्म दिखाई देगा: -

चरण 6: यहां आवेदक सभी आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज कर सकते हैं और सहायक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

चरण 7: अंत में, आवेदक पूर्ण रूप से संपन्न मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना यूपी ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंतिम जमा के लिए "सबमिट" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

इसके बाद, लोग आपकी ईमेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर पर सूचना प्राप्त करेंगे।

मुख्मंत्री युवा स्वरोजगार योजना यूपी ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए STEPS

मुख्‍यमन्त्री युवा स्‍वरोजगार योजना यूपी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विवरणों में पूर्ण चरणों की जाँच करने के लिए सीधा लिंक यहां दिया गया है - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/UPDI_applicant_Innions.pdf

मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना यूपी के लिए आवेदन करने के लिए दस्तावेजों की सूची

यहां मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना यूपी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची है: -

आधार कार्ड

पण कार्ड

मोबाइल नंबर

बैंक पासबुक का पहला पेज

बैंक खाता संख्या

Eligibility Criteria for UP Mukhyamantri Swarojgar Yojana

  • आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • आवेदक की न्यनू तम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए।
  • आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।
  • आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तगर्त केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
  • आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जानेके सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

The eligibility criteria for Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana UP can even be checked using the link – http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/mysy.pdf

यूपी मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक शुरूआत ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करें

यूपी मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूपी सरकार ने इच्छुक युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की है ताकि वे ऑनलाइन पोर्टल diupmsme.upsdc.gov.in बन सकें।

ये एमएसएमई ऑनलाइन ऋण उन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे जिनसे सरकार ने टाई-अप किया है। तो इससे परेशानी मुक्त ऋण सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से बड़ी संख्या में लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इसके अनुसार राज्य के लोगों को लाभ होगा।

Features of Uttar Pradesh Mukhyamantri Swarojgar Yojana

Here are the important features and highlights of the online loan fairs organized by the UP government for MSMEs:-

Name of schemeMukhyamantri Swarojgar Yojana or Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana
Launched byCM Yogi Adityanath
State nameUttar Pradesh
How to make registrationOnline
Article TypeRegistration / Application Form / Login
Application form filling start dateForms submission is currently running
Last date to ApplyNA
BeneficiariesUnemployed Youths
Official Websitehttp://diupmsme.upsdc.gov.in/
Link to Make Registration / Loginhttp://diupmsme.upsdc.gov.in/login/Registration_Login
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttar Pradesh

यूपी सरकार ऋण योजना सूची में अन्य ऋण योजनाएं

यूपी मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के अलावा, लोग राज्य सरकार से ऋण ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित योजनाओं के लिए: -

एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) वित्त पोषण हेतु सहायता योजना

योजना का उद्देश्य एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) के अन्तर्गत चयनित उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से कारीगरों / श्रमिकों / उद्यमियों को लाभान्वित करना है | योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की परियोजना/ इकाइयों को ही प्राप्त होगी।

  • 1)योजनान्तर्गत रु० 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
  • 2) रु० 25लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
  • 3) रु० 50 लाख से अधिक एवं रु० 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
  • 4) रु० 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 20 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।

आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है। Link – http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_mm.pdf

एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना

एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ,विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराने हेतु तथा ओ.डी.ओ.पी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना संचालित है | इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण उपरांत योजना के अंतर्गत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा।

1-प्रशिक्षण

  • योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों को कुल 10 दिनों का कौशल एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम निशुल्क एवं अनावासीय होगा |
  • प्रशिक्षार्थी को प्रतिदिन रु. 200/- मानदेय के रूप में दिया जाएगा |

2-प्रशिक्षार्थी की पात्रता –

  • आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए ।
  • (2)- प्रशिक्षार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
  • (3)- शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी |
  • (4)- आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत उत्पाद से सम्बंधित टूलकिट का लाभ विगत 02 वर्षों में प्राप्त नहीं किया हो |
  • (5)- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा | परिवार का आशय पति एवं पत्नी से है।

Link – http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_toolkit.pdf

हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना,उ0प्र0

यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित किया जाता है। हस्तशिल्प क्षेत्र मे परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे धीरे बेहतर तकनीकी से करना एवं इस हेतु उनको कौशल विकास की दर से प्रशिक्षित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है| Link – http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/Hastshilp.pdf

अनु0 जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना,उ0प्र0

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाती / जनजाति युवक/ युवतियो को चयनित कर उनमे स्किल्ड डेवलपमेंट विकसित हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मॉग के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है| अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है|प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है| Link – http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/sc_st.pdf

अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना ,उ0प्र0

अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में कौशल विकास संवर्धन के माध्यम से उद्यमशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण जनपद में चार माह की अवधि का होगा, जिसमें कुल 37 प्रशिक्षार्थी लिए जाएंगे।अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है|प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है| Link – http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/OBC.pdf

एक जनपद एक उत्पाद – विपणन प्रोत्साहन योजना ,उ0प्र0

राज्य सरकार ने राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ मिलकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन सहायता योजना के तहत विपणन संबंधी सहायता प्रदान की है|ओडीओपी के तहत घोषित उत्पादों की बिक्री के लिए हस्तशिल्पियों, बुनकरों और कारीगरों को बेहतर मार्केटिंग एवं उचित मूल्य दिलाने के मकसद से ‘एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन’ योजना शुरू की गई थी। इसके तहत प्रदेश में लगने वाले मेला-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर स्टॉल चार्ज का 75 फीसद (अधिकतम 50 हजार रुपये), माल ढुलाई पर आने वाले खर्च का 75 फीसद (अधिकतम 75 सौ रुपये) और एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए ट्रेन के थर्ड एसी अथवा एसी बस का किराया देने का प्रावधान है। Link – http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/mda.pdf

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,उ0प्र0

योजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है| योजनान्तर्गत आच्छादित पात्र पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को कौशल वृद्धि हेतु 06 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा| सफल प्रशिक्षण उपरांत ट्रेड से सम्बंधित ,आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित उन्नत किस्म की टूल किट वितरित की जाएगी|आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए| आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए|आवेदक को पारम्परिक कारीगरी जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची अथवा दस्तकारी व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए|योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परम्परागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न हों। ऐसे आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |परिवार का केवल एक सदस्य ही योजनान्तर्गत हेतु पात्र होगा। परिवार का आशय पति अथवा पत्नी से है। Link – http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/vssy.pdf


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