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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन पत्र, पात्रता

 यूपी मुख्यमंत्री परिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें, योजना की पात्रता क्या है और आवेदन की स्थिति कैसे जांचें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, जब किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है, तो सरकार उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

यह सरकारी योजना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। यूपी सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को बढ़ती हुई दुर्घटनाओं और अपराधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया था, जिसमें लोगों की अकाल मृत्यु होती है। यह कारण है क्योंकि राज्य में अभी भी ऐसे कई परिवार हैं जिनमें सिर्फ एक व्यक्ति ही पूरे परिवार का पालन-पोषण करता है।

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023 in Hindi

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा। पहले, यह योजना सरकार द्वारा ₹20,000 की राशि के रूप में प्रदान की जा रही थी, जो कि 2013 में ₹30,000 कर दी गई है। इच्छुक गरीब परिवारों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा आवेदन करना होगा। सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक है, क्योंकि यूपी सरकार द्वारा राशि का हस्तांतरण केवल उनके बैंक खाते में होगा।

2023 में यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में, मुखिया की मृत्यु पर परिवार को ₹30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन परिवारों को ही मिलेगा, जिनके मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह योजना अब तक बहुत से परिवारों को लाभ पहुंचा चुकी है और आगे भी इसे लागू किया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन करने या स्थिति जानने के लिए, आपको उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए, आप हमारे लेख को पढ़ सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

माननीय, जैसा कि आप जानते हैं, परिवार का मुखिया अकेला वह व्यक्ति होता है जो परिवार का पालन-पोषण करने के लिए काम करता है। अगर उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को उनकी आजीविका के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे संबंधित सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है। इससे परिवारों को ₹30,000 की वित्तीय सहायता मिलती है ताकि वे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। इस पारिवारिक लाभ योजना के जरिए, लाभार्थी सकारात्मक ढंग से अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करके जीवन का अच्छा संचालन कर सकते हैं।

Rastriya Parivarik Labh Yojana Overview

योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
इनके द्वारा शुरू की गयीउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीराज्य के गरीब परिवार
विभागसमाज कल्याण विभाग यूपी
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://nfbs.upsdc.gov.in/
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Overview

यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

इस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सरकार द्वारा 30,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मृत्यु सहायता योजना का लाभ उन गरीब परिवारों को होगा, जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है और जिनमें कोई आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला नहीं है।

पारिवारिक लाभ योजना के तहत अब तक कई परिवारों को इसका लाभ मिला है और आगे भी इस नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम को बहुत से परिवारों के लिए लागू किया जाएगा। यह योजना उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए होगी।

इस योजना के अंतर्गत, एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसलिए, आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए। UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदन से 45 दिनों के अंदर ही प्रदान की जाएगी।

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म

नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2023, मृत्यु सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Apply Online Form) करने के लिए उम्मीदवार परिवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके पंजीकरण भर सकते हैं:-

  • मुखिया के परिवार को सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
  • जहां पर वेबसाइट के मेन पेज पर “नया पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना है जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गया है।



  • इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण, मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।
  • आर्थिक सहायता (अनुदान) पत्र में पूछी गई जानकारी सही से भरने के बाद नीचे दिये गए “Submit” बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी ।

District social welfare ऑफिसर लोगिन at Samaj Kalyan Parivarik Labh Portal – http://nfbs.upsdc.gov.in/default.aspx

इसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण (National Family Benefit Scheme UP Apply Online Form) करने के बाद सभी आवेदक परिवार अपनी आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति

जो लाभार्थी  आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

  • सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।

  • इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा ।इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।

सभी आवेदक यह ध्यान रखें की आनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और जरूरी दस्तावेज़ की कॉपी उप-जिलाधिकारी कार्याल्‍य में जमा करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति जांचने के लिए दिये गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं — http://nfbs.upsdc.gov.in/Search_Pensioner_nfbs_new.aspx

जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिन्हे अनुदान स्वीकृत हो चुका है)


  • इसके पश्चात आपके सामने जिलों की सूची खुलकर आएंगी।
  • आपको अपने जिले पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने तहसील की सूची खुल कर आएगी आपको अपने तहसील पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप तहसील पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर आएगी। आपको इसमें से अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
  • ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
  • जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।

शासनादेश डाउनलोड – http://nfbs.upsdc.gov.in/images/pariwarik%20labh%20yojana%20go.pdf

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 पात्रता / योग्यता

नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2023 का लाभ लेने के लिए आवेदक परिवार को नीचे बताई गई समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी योग्यता को पूरा करना होगा:-

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line – BPL) संबंध रखता हो।
  • मुखिया जिसकी मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
  • अगर परिवार शहर में रहता है तो पूरे परिवार की कुल आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आवेदनकर्ता परिवार की आय 46,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए|

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जरूरी दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
इसके अलावा उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम दिशा-निर्देश देख सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 18004190001 पर संपर्क कर सकते हैं।

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