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उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत कैसे करें? Uttarakhand right to service act

सिविल सर्विसेज़ के लिए नागरिकों को अव्यवस्थाएं नहीं झेलनी पड़नी चाहिए और सरकारें इन सेवाओं को उन्हें बिना किसी कठिनाई के पहुंचा सकें, इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारें कदम उठा रही हैं। इस मुद्दे पर समाधान प्रदान करने के लिए, वे लोक सेवा का अधिकार अधिनियम की स्थापना कर रही हैं।

अगर सेवाएं निर्धारित समय में नहीं पहुंचाई जा रही हैं, तो नागरिक इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यदि आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं, तो आप उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में अपनी शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहां विस्तार से बता रहे हैं। आइए, इसमें विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं।

सेवा का अधिकार क्या होता है? (What is right to service?)

दोस्तों, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सेवा का अधिकार क्या होता है (what is right to service)? आपको बता दें कि आम जनता का सार्वजनिक सेवाओ (public services) को तय समयावधि में पाने का हक ही सेवा का अधिकार (right to service) कहलाता है।

इसके अंतर्गत अधिकारियों को एक तय समय सीमा (time limit) के भीतर कार्य का निपटान करना होता है। यदि कोई अधिकारी इस अधिकार के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं करा पता तो ऐसे में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध दंड का प्रावधान (provision of punishment) किया जाता है। इसके लिए लोक सेवा का अधिकार अधिनियम में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।

सेवा का अधिकार अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? (Which state implemented public service act for the first time?)

दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में लोक सेवा का अधिकार अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? नहीं?, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) ऐसा करने वाला पहला राज्य था। उसके द्वारा आज से करीब 14 वर्ष पूर्व 18 अगस्त, सन् 2010 को लोक सेवा का अधिकार अधिनियम किया गया था। इसके पश्चात 25 जून, 2011 लोक सेवा का अधिकार अधिनियम (right to public service act) लागू करने वाला बिहार (Bihar) देश का दूसरा राज्य बना।

उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम क्या है? (What is Uttarakhand right to service act?)

मित्रों, आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड राज्य में सेवा का अधिकार अधिनियम सन् 2011 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत राज्य के नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं को निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने का अधिकार है। वर्तमान में राज्य के 52 विभागों की कुल 997 सेवाएं इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित हैं।

उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित 52 विभाग कौन-कौन से हैं? (Name the 52 departments which are scheduled under Uttarakhand right to service act?)

दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वे कौन से 52 विभाग (department) हैं, जो कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं। दोस्तों, ये विभाग इस प्रकार से हैं

  • गृह (Home)
  • राजस्व (revenue)
  • चिकित्सा (Medical)
  • स्वास्थ्य (Health)
  • परिवहन (Transport)
  • पेयजल (drinking water)
  • समाज कल्याण (social welfare)
  • शहरी विकास (urban development)
  • विद्यालयी शिक्षा (school education)
  • माध्यमिक शिक्षा (secondary education)
  • निबंधन (registration)
  • पशुपालन (animal husbandry)
  • श्रम (labour)
  • ऊर्जा (energy)
  • मत्स्य (fisheries)
  • लोक निर्माण (public works)
  • महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास (women empowerment and child development)
  • पर्यटन (tourism)
  • अल्पसंख्यक कल्याण (minority welfare)
  • वन (forest)
  • पंचायती राज (panchayti Raj)
  • तकनीकी शिक्षा (technical education)
  • उद्यान (horticulture)
  • फॉर्म्स सोसाइटीज एवं चिट फंड (farm society and chit fund)
  • आयुष (Aayush)

उत्तराखंड में विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय अवधि क्या है? (What time limit has been decided for different public services in Uttarakhand?)

सेवा का नामसमयावधि
कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभ15 से 30 दिन
सेवानिवृत कर्मियों की पेंशन30 दिन
राशन कार्ड90 दिन
हैसियत/चरित्र प्रमाण पत्र15 दिन
जाति प्रमाण पत्र15 दिन
स्थाई निवास15 दिन
आय प्रमाण पत्र15 दिन
राजस्व अभिलेख में विरासत दर्ज करना7 दिन
जनश्री बीमा योजना20 दिन
सोसायटी/चिट पंजीकरण30 दिन
दिव्यांग व्यक्ति को पहचान पत्र7 दिन
बस पास जारी करना3 दिन
रोजगार पंजीकरण3 दिन
रोजगार नवीनीकरण3 दिन
मदरसे को मान्यता45 दिन
वृद्धावस्था15 दिन
विधवा पेंशन15 दिन
दिव्यांग पेंशन15 दिन
किसान पेंशन15 दिन
तीलू रौतेली पेंशन15 दिन
बौना पेंशन15 दिन
प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/स्नातकोत्तर संस्थाओं को मदरसा की मान्यता के लिए पंजीकरण90 दिन
नवीन पेयजल सीवर संयोजन15 से 30 दिन
निजी भूमि पर वृक्ष पातन की अनुज्ञा15 दिन
साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत30 दिन
मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि का वितरण5 दिन
दैवीय आपदा आर्थिक सहायता7 दिन
राजकीय पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान30 दिन
मनरेगा जॉब कार्ड15 दिन
सड़कों नाली नालों की सफाई7 दिन
विदेश रोजगार पंजीकरण15 कार्य दिवस
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण हेतु आय एवं संपति प्रमाण पत्र15 दिन
जन्म/मृत्यु पंजीकरण30 से 15 कार्य दिवस
उत्तरजीवी पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र15 दिन
कार्य दिवस परिवार रजिस्टर पंजीकरण व नकल3 दिन
आंगनवाड़ी में बच्चों का पंजीकरण15 दिन
चिकित्सा स्वास्थ्य व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र2 दिन
पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र15 दिन
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति15 दिन
सत्यापन पूर्ण होने के एक माह के अंतर्गत नवीन शस्त्र लाइसेंस90 दिन
मृत पशुओं का निस्तारण2 दिन
आवारा पशु पकड़ना5 दिन
वन्य जीवों द्वारा मनुष्य/पशु की जीवन हानि का मुआवजा30 दिन

उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत कैसे करें?(How to make a complaint in Uttarakhand right to service commission?)

मित्रों, हाल ही में हमने आपको उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली 52 प्रमुख सेवाओं की सूची प्रस्तुत की थी। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और आपको ये सेवाएं निर्धारित समय अवधि में प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो आपको उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत करने का पूरा अधिकार है।

आप इस संदर्भ में कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 1800 2709818 पर कॉल करके दर्ज कर सकते हैं। टोल फ्री कॉल का मतलब है कि आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वर्तमान में, हम जैसे लोग संवाद के लिए व्हाट्सएप का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं।

आप अपनी शिकायत को व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज करना चाहते हैं तो उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग ने इसके लिए नागरिकों को सुविधा प्रदान की है। आप अपनी शिकायत को नाम, पता, और मोबाइल नंबर के साथ किसी भी व्हाट्सएप नंबर 7617579050, 7617579040, 7617579041, या 7617579071 पर भेज सकते हैं।

उत्तराखंड सेवक का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं की विस्तृत जानकारी कहां से ली जा सकती है? (Where one can get the details of different services provided under Uttarakhand right to service act?)

दोस्तों, यह तो हम आपको बता ही चुके हैं कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम (uttarakhand right to service act) के तहत वर्तमान में 52 विभागों की कुल 997 सेवाएं अधिसूचित (shedule) की गई हैं। इसके अतिरिक्त अपणि सरकार पोर्टल (Apni Sarkar Portal) के माध्यम से भी उसके द्वारा 667 सेवाएं ऑनलाइन (online) प्रदान की जा रही हैं। इन सभी सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की वेबसाइट www.urtsc.uk.gov.in पर जाकर हासिल की जा सकती है।

उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग से कैसे संपर्क किया जा सकता है? (How one can contact to Uttarakhand right to service commission?)

दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड सेवक आयोग अधिकार से संपर्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उनकी ईमेल आईडी से संपर्क कर सकते हैं। आयोग का ईमेल एड्रेस है- secy-urtsc-uk@gov.in। इस संदर्भ में हम आपको बता देते हैं कि यदि आप उत्तराखंड सेवक अधिकार आयोग के कार्यालय में संपर्क करना चाहते हैं तो आप यह पता नोट कर लें –

  • उत्तराखंड सेवा का अधिकार भवन
  • 1, चेलांग
  • पोस्ट ऑफिस कुल्हान
  • सहस्त्रधारा रोड
  • देहरादून-248001।

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