पहले जमाने में यह हाल था कि लोगों को अपने बच्चों की जन्मतिथि तक याद नहीं रहती थी। बच्चों के जन्म का रजिस्ट्रेशन या जन्म प्रमाण पत्र बनवाना तो उनके लिए दूर की बात थी। ने लेकिन आज की तारीख में यह एक आवश्यकता है। अब बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर बच्चे के होने की सूचना देकर प्रमाण पत्र बनवाने का काम बेहद जरूरी है। स्कूल में प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही तिथि लिखी जाती है। जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है उसमें बच्चे से जुड़ा सारा ब्योरा डिजिटली फीड किया जाता है। इसके बाद वह यह प्रमाण पत्र जारी करता है। दोस्तों, आज हम इस पोस्ट में आपको जानकारी देंगे कि हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है? इसे बनवाने के क्या क्या लाभ हैं? हरियाणा में हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है? आदि आइए शुरू करते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाना क्यों जरूरी है? Why is it necessary to have a birth certificate? हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बनवाना वैधानिक रूप से आवश्यक किया है। केंद्र के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 के अनुसार बच्चे के जन्म के साथ ही किसी की
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